उद्योगपति श्रवण गोयल को नहीं मिली जमानत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती गड़बड़ी मामले में न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद आरोपी श्रवण कुमार गोयल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दो दिन चली इस सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलील पेश की। वहीं बुधवार को कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दी है। सुनवाई के दौरान श्रवण गोयल के वकील फैजल रिजवी ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ने कोर्ट में कहा कि जो पेपर लीक का आरोप लगाया गया है वह गलत है। सीबीआई ने पेपर लीक की कहानी बनाई है। वहीं CBI के वकील ने अपनी दलील में श्रवण गोयल की भूमिका पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद कोर्ट ने श्रवण कुमार गोयल अपराध में संलिप्तता को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और जमानत आवेदन खारिज कर दिया। 15 जनवरी को हुई पेशी के दौरान रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने 7 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इनमें टामन सोनवानी, एसके गोयल, टामन के बेटे नीतेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी, उद्योगपति श्रवण गोयल के बेटे और बहू शशांक गोयल और भूमिका कटियार समेत तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर जेल में है। 

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