special operation of traffic police: 63 वाहनों का चालान, 09 वाहनों पर इठर की धारा 285 के तहत की गई कार्यवाही

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नो पार्किंग में खड़ी मालवाहक वाहनों के विरूद्ध यातायात पुलिस का विशेष अभियान

रायपुर शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नम्बर 01 व 02 में सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु नो पार्किंग में लापरवाही पूर्वक खड़ी मालवाहक वाहनों के विरूद्ध विशेष अभियान कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में यातायात थाना प्रभारी टाटीबंध लगाया गया था जिनके द्वारा दल बल के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक रिंग रोड में अभियान चलाकर नो पार्किंग में लापरवाही पूर्वक खड़े 63 मालवाहक वाहनों के विरूद्ध मौके पर ही चालानी कार्यवाही की गई एवं 09 वाहनों के विरुद्ध इठर की धारा 285 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय भेजने की कार्यवाही की गयी।
यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर ने वाहन चालकों से अपील है कृपया यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएँ। शहर की यातायात व्यवस्था का सुगम संचालन करना हम सब की जिम्मेदारी है। सभी के सहयोग एवं नियमों का पालन किये जाने से बेहतर से बेहतर यातायात व्यवस्था बनाई जा सकती है। हमेशा नियमों का पालन कर वाहन चलाएॅ, नोपार्किंग में वाहन खड़ी ना करें, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न दे, नशे की हालत में वाहन न चलाए,  मोबाईल फोन से बात कर वाहन न चलाए।

कार्यवाही के इसी अनुक्रम में आज दिनांक को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर डॉ. प्रशांत शुक्ला व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(रायपुर पश्चिम) दौलत राम पोर्ते के निर्देशन पर उप पुसिल अधीक्षक यातायात सतीष ठाकुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध निरीक्षक भुनेश्वर साहू एवं थाना प्रभारी कबीर नगर थाना आमानाका स्टाफ व रक्षित केंद्र से प्राप्त दल बल के साथ रिंग रोड नम्बर 01 व 02 में नो पार्किंग में खड़ी मालवाहक वाहनों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाते हुए 63 मालवाहक वाहनों के विरूद्ध मौके पर ई-चालान की कार्यवाही की गई एवं 09 वाहनों के विरूद्ध इठर की धारा 285 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय भेजने की कार्यवाही की गयी।

बता दे कि राजधानी रायपुर से गुजरने वाले रिंग रोड नम्बर 01 व 02 में भारी मालवाहक वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक यातायात को बाधित कर खतरनाक ढंग से नो पार्किंग में वाहन खड़ी कर दी जाती है जिससे उक्त मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी असुविधा एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है जिसे यातायात पेट्रोलिंग एवं हाईवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार एनाउंसमेंट कर हटाया जाता है व समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जाती है।
 

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