धर्मांतरण मामलें में पादरी सहित 4 लोग हिरासत में

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3 के खिलाफ FIR दर्ज 

दुर्ग। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में आज धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ. आरोप है कि वार्ड 3 स्थित अयोध्या नगर के कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा के दौरान ईसाई धर्म के प्रचार के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान हालात बिगड़ गए और प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही मकान पर गोबर और  पत्थर फेंके. घटना की जानकारी मिलते ही अमलेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस की समझाइश के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता शांत हुए. इसके बाद पुलिस ने घर में मौजूद पुरुषों को एक-एक कर बाहर निकाला. इस दौरान कुछ युवकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस पूरे घटनाक्रम पर एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने कहा कि जैसे ही पुलिस को एक मकान में धर्मांतरण किए जाने की खबर मिली थी.   जिसके बाद टीम वहां पहुंची और स्थिति को काबू में किया. इसके बाद मकान में मौजूद पादरी सहित अन्य चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है. वही सभा में पहुंचे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. जबकि महिलाओं और बच्चों को रात होने की वजह से वहीं रखा गया है. इधर जिन लोगों को उसे मकान से निकल गया वह सभी रटी रटाई बात कहते रहे कि वह अपनी मर्जी से आए हैं लेकिन वह सभी हिंदू थे. इधर उनकी बात सुन वहां खड़ी भीड़ में लोग काफी भड़के और उन्हें मारने भी दौड़े. लेकिन पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बैठा कर थाने ले गई. वार्ड की निवासी मीनाक्षी शर्मा (46 वर्ष) ने अमलेश्वर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर विनय साहू के घर पर तीन पुरुष   ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे, जो हिंदू देवी-देवताओं को छोटा बताकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे. मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने और अन्य स्थानीय महिलाओं ने डॉक्टर विनय साहू, कृष्णकांत कुर्रे, ढाल सिंह साहू से उनके घर के बाहर एकत्रित भीड़ के बारे में पूछा तो उन्हें बोला गया कि हम अपने प्रभु यीशु के प्रचार का कार्यक्रम कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने हिंदू देवी-देवताओ का अपमान किया. पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर डॉ. विनय साहू, कृष्णकांत कुर्रे और ढाल सिंह साहू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 3 (5) बीएनएस और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. 

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