रान्या राव को मिली जमानत, विदेशी मुद्रा केस में रिहाई पर अड़चन

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कर्नाटक। कर्नाटक के चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस में मुख्य आरोपी रान्या राव और सह आरोपी तरुण कोंडारू राजू को विशेष अदालत (आर्थिक अपराध) द्वारा जमानत दे दी गई है. न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी. गौदर ने अपने आदेश में दोनों को जमानत देते हुए दो शर्तें भी लगाई हैं. इसके अनुसार दोनों देश नहीं छोड़ सकते और दोबारा ऐसा अपराध नहीं कर सकते. इन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द किए जाने की बात कही गई है.  
हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी रान्या राव को अभी तक रिहा नहीं किया गया. उसके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज है. ऐसे में जबतक उसे इस मामले में जमानत नहीं मिल जाती, तब तक उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. डीआरआई के अधिकारी अभी तक अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, जो जमानत की वजह है. अदालत में वकील बीएस गिरीश ने रान्या राव की ओर से दलील दी. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों को दो जमानतदार और 2 लाख रुपए का बांड प्रस्तुत करना होगा. रान्या राव ने अप्रैल में जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उससे पहले एक के बाद एक तीन नीचली अदालतों द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. उनके वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.  
बेंगलुरु में 27 मार्च को 64वें सीसीएच सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले 14 मार्च को आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उनके खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. डीआरआई ने अदालत को बताया कि रान्या राव ने अवैध सोना खरीदने की बात स्वीकार की थी. कन्नड़ एक्ट्रेस को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने बड़ी कार्रवाई की थी. उनके साथ बेंगलुरु से सोने के व्यापारी साहिल जैन और तरुण राजू को भी गिरफ्तार किया गया था. साहिल ने तस्करी की रकम को ठिकाने लगाने में मदद की थी. वो कर्नाटक के बल्लारी का रहने वाला है.
 

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