हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन ने गुरुवार को राज्य सरकार को बाढ़ प्रभावित जिलों में किए जा रहे राहत उपायों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित है। यह निर्देश अधिवक्ता चिक्कुडु प्रभाकर द्वारा 2020 में डॉ. चेरुकु सुधाकर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने में सरकार की निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था।


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