भूपेश को झटका: हाई कोर्ट में जारी रहेगी चुनाव याचिका पर सुनवाई

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग को नामंजूर कर दिया है। अब बघेल को कानूनी लड़ाई का सामना करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

भाजपा प्रत्याशी और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी। उन्होंने भूपेश बघेल पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में इस संबंध में दस्तावेज भी पेश किए गए हैं।
 
पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज करने की दलील दी गई थी, लेकिन जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

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