दुर्ग। आरक्षक ने फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार कराने की धमकी दी, इस मामले में अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन आदेश में लिखा है, आवेदक बुधारू राम यादव पिता स्व० दीनदयाल यादव निवासी सुभाष चौक, सुपेला पुरानी बस्ती थाना सुपेला द्वारा अपने कब्जे की भूमि को अनावेदक पक्ष शिखर नायर व अन्य द्वारा अपने नाम पर पंजीयन व कब्जा करने संबंधी थाना सुपेला में प्रस्तुत शिकायत की जांच की है। कार्यवाही के दौरान कर्तव्य से परे जाकर अनावेदक को झूठे केस में फंसाने, गिरफ्तार कराने की धमकी देकर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के लिए आरक्षक क्रमांक 815 हरेराम यादव, 13 वी वाहिनी छसबल कोरबा हाल तैनात रक्षित केन्द्र जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर 13 वी वाहिनी मुख्यालय छसबल कोरबा वापस किया जाता है। निलंबन अवधि में आरक्षक क्रमांक 815 हरेराम यादव, 13 वी वाहिनी छसबल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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