अवैध शराब रखने और बेचने के मामले में ढाबा संचालक गिरफ्तार

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रायगढ़। कल दिनांक 16 सितंबर 2024 को माईनर एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय, थाना कोतरारोड़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जोरापाली क्षेत्र में स्थित NH-49 ढाबा में अवैध रूप से देशी और अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के निर्देशन पर कोतरारोड़ पुलिस टीम ने मौके पर जाकर छापा मारा। पुलिस टीम ने ढाबा मालिक अभय सिंह (उम्र 41 वर्ष, निवासी कबीर चौक फटहामुडा, थाना जूटमील) से पूछताछ की। अभय सिंह ने अवैध रूप से शराब रखने और बेचने का जुर्म स्वीकार किया। ढाबा की तलाशी लेने पर, पुलिस ने ढाबे के अंदर से – 1. देशी प्लेन मदिरा: 180 ML की 36 शीशियाँ, कुल 6.480 लीटर (कीमत ₹3240/-)। 2. अंग्रेजी शराब (गोल्डन स्पेशल व्हिस्की): 180 ML की 16 शीशियाँ, कुल 2.880 लीटर (कीमत ₹2080/-)। कुल 9.360 लीटर अवैध शराब जिसकी कुल कीमत ₹5320/- बरामद की, जिसे पुलिस द्वारा मौके पर ही जप्त कर ली गई। आरोपी अभय सिंह के खिलाफ थाना कोतरारोड़ में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया। शराब रेड कार्यवाही में प्रधान आरक्षक राजकुमार पैंकरा, बाबूलाल पटेल और हमराह स्टाफ शामिल थे । पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

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