चोर-बलात्कारी आरोपी रौनक डे को मिली आजीवन कारावास की सजा

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रायपुर। एक बार फिर कानून और न्याय व्यवस्था ने अपना जावला दिखाया और एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया और रेप करने वाले चोर बलात्कारी आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सूना दी। आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया गया है। जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरक़रार रखा। आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और इस मामलें को फ़ास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामलें में आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी है।  महिला पत्रकारों को रौनक डे ने दी थी धमकी जेल से जमानत पर छूटने के बाद अपराधी सीधे रास्ते पर आ जाता है पर यहां तो चोरी, बलात्कार और जान से मारने की धमकी और कोशिश करने का आरोपी रौनक डे पत्रकारों को नंगा करके घुमाने की धमकी मेसेज और कॉल करके दे रहा है। आरोपी रौनक डे के इश तरह के बढ़ते हौसले से यही लगता है कि उसे कोई बड़ा अपराधी संरक्षण दे रहा है जिसके चलते उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि वे अब अपने मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारों को नंगा करके घुमाने की धमकी दे रहा है। रोनक डे ताजा हरकतों औऱ महिला पत्रकारों के धमकाने की सूचना को पुलिस दे दी है।

आपको बता दें कि आरोपी रौनक डे के खिलाफ पहले भी कई थानों में चोरी, बलात्कार, धमकी-चमकी का मामला दर्ज है। आरोपी रौनक डे माना कैंप का रहने वाला है। आरोपी रौनक डे ने जनता से रिश्ता प्रेस के प्रबंधक को जहर देकर मारने की धारा पर न्यायालय से जमानत नहीं मिलने पर भी बाज नहीं आ रहा है और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिसने जनता से रिश्ता प्रेस से लाखों रुपयों का गबन करते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और एक आदिवासी युवती के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया है। पुलिस ने आरोपी रौनक डे को एट्रोसिटी एक्ट के साथ-साथ बलात्कार की धाराओं में भी गिरफ़्तार किया था। मगर कोर्ट ने चोर, बलात्कार के आरोपी रौनक डे को सशर्तों के साथ जमानत दिया था, मगर आरोपी रौनक डे ने अपने करतूतों से न्यायलय द्वारा दिए गए जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए रेप पीडि़ता सहित महिला पत्रकारों को सडक़ पर नंगा घुमाने की धमकी दे रहा है और आरोपी चोर-बलात्कारी रौनक डे ने रेप पीडि़ता का नाम उजागर करते हुए उसके परिजनों से अपने आपराधिक कृत्य का खुलासा भी किया है जो करना अपने आप में ही एक गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा करना गंभीर अपराध है। 

करोड़ों की चोरी के मामलें में जेल गया था रौनक डे जनता से रिश्ता अखबार कार्यालय में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।आरोपी रौनक डे पिता दीपक डे उम्र 27 साल पता ओमधाम कालोनी, माना कैम्प, थाना माना कैम्प, जिला रायपुर का रहने वाला है आरोपी के कब्जे से 02 नग लैपटाप, 01 नग मोबाइल एवं नगदी रकम 5 हजार रूपये कुल जुमला 1,20,000/- रूपये जप्त किया गया है। उक्त कार्यवाही थाना सिविल लाईन एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 422/24 धारा 381 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध है।प्रार्थी पप्पू फरिश्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके अखबार कार्यालय मंे वर्ष 2020-21 से रौनक डे नामक कर्मचारी काम कर रहा था, जो एकाउंटेट, बैंकिंग, कर्मचारियों का पेमेंट, इंश्यारेंस पाॅिलसी एवं अन्य लेनदेन संबंधी कार्य देखता था। यह दिनांक 20.05.2024 को अपने बेटे के साथ दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने से पहले अखबार कार्यालय के रेस्ट रूम जहां पर नगदी रकम एवं अन्य दस्तावेज रखा जाता है। उस कमरे में ताला लगाने के लिये अपने विश्वसनीय कर्मचारी रौनक डे से लिंक कंपनी का ताला बाम्बे मार्केट से मंगवाया था। रौनक डे के द्वारा एक ताला एवं दो चाबी लाकर दिया जिसे ताला का तीन चाबी देते है दो चाबी कैसे दे रहा है पूछे जाने पर आजकल कंपनी वाले दो ही चाबी देना बताया। जिस पर यह यकीन कर रेस्ट रूम में ताला लगाकर दिल्ली चला गया। दिल्ली से वापस आकर दिनांक 12.07.2024 को दोपहर में अपने रेस्ट रूम चेक करने पर वहां रखे सुटकेस को देखा तो उसमें रखे रकम 32 लाख रूपये नही था।

इस संबंध में अपने कर्मचारी रौनक डे के उपर संदेह होने पर बाम्बे मार्केट जाकर ताला दुकान वाले से पूछताछ किया तो उस दिन रौनक डे को ताला का तीन चाबी देना बताया गया, तब रौनक डे को बुलाकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को कैमरा बंद कर रेस्ट रूम से पैसा चोरी करना बताकर रूपये को वापस लौटा दूंगा कहकर मोबाइल बंद कर फरार हो गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 422/24 धारा 381 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन एवं एसीसीयु के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य मिले की आरोपी घटना कर कलकत्ता फरार हो गया है ,जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी रौनक डे को पकड़कर लाया गया घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी के कब्जे से 02 नग लैपटाप, 01 नग मोबाइल एवं नगदी रकम 5 हजार रूपये कुल जुमला 1,20,000/- रूपये जप्त कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर अग्रिम ज्यूडिशियल रिमांड लिया गया है कार्यवाही की जा रही है।

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