रायपुर। विवरण यह है कि प्रार्थी गोपाल मिश्रा ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह श्री धनीराम बायो एनर्जी बेन्द्री बोरझरा में सुपरवायजर के पद पर कार्य करता है। दिनांक 21.06.2026 के सुबह 9.00 बजे प्रार्थी जब कंपनी गया, तो देखा कि कंपनी में रखे 16 नग लाईट, 100 फीट केवल, बेल्डींग मशीन, ग्रेन्डर, ब्लूवर, ड्रील मशीन, 04 बंडल वायर, डब्ट का पुरा सेट, चाईना मशीन का पार्ट का सामान कंपनी में नहीं था। कोई अज्ञात व्यक्ति कम्पनी में घुसकर उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 280/26 धारा 331(4), 305 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा द्वारा अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा कम्पनी के स्टॉफ/लेबर से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ उसके आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजो का अवलोकन करते हुए प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण में सलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा उरला निवासी संदीप निषाद उर्फ गोलू की पतासाजी कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने अन्य 04 साथी जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य 04 बालकों की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।
सभी पांचों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर कब्जे से चोरी की मशरूका कीमती लगभग 3,50,000/- रूपये जप्त कर सभी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। गिरफ्तार…01. संदीप निषाद उर्फ गोलू पिता जगमोहन निषाद उम्र 20 साल निवासी ग्राम नया बेन्द्री कृष्णा मंदिर के पास थाना उरला जिला रायपुर। 02. विधि के साथ संघर्षरत 04 बालक।








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