धारदार चाकू रखने वाले 03 आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई, 10 बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई…

आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई के अनुक्रम में नॉर्थ जोन पुलिस द्वारा थाना उरला, थाना गुढ़ियारी एवं थाना खम्हारडीह क्षेत्र में कार्रवाई की गई।

लोक जगत, रायपुर। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन श्रीमती दीपमाला कश्यप एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन श्री आदित्य पांडे के नेतृत्व में तथा एसीपी उरला सुश्री पूर्णिमा लामा एवं एसीपी पंडरी श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में संबंधित थाना पुलिस द्वारा उक्त कार्रवाई की गई।

थाना उरला द्वारा राधे-राधे होटल के पास अछोली में कार्रवाई करते हुए परस राम यदु पिता भागवत यदु उम्र 21 वर्ष, निवासी दुर्गा चौक अछोली, थाना उरला, जिला रायपुर को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 01 नग लोहे का धारदार नोकदार चाकू, कुल लंबाई 13 इंच बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 510/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

थाना गुढ़ियारी में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दो अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई की गई। प्रथम प्रकरण में त्रिलोचन दीप पिता गणेश दीप उम्र 25 वर्ष, निवासी कुंद्रापारा, बच्चन चौक गुढ़ियारी, रायपुर तथा दूसरे प्रकरण में नरेंद्र यादव पिता रामप्रसाद यादव उम्र 30 वर्ष, निवासी पहाड़ी चौक गुढ़ियारी, रायपुर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार नॉर्थ जोन पुलिस द्वारा धारदार चाकू रखने वाले कुल 03 आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई…
थाना खम्हारडीह द्वारा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत 05 बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में थाना गुढ़ियारी द्वारा भी धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत 05 बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

इस प्रकार नॉर्थ जोन में धारा 170 बीएनएसएस के तहत कुल 10 बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

नॉर्थ जोन पुलिस द्वारा आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर क्षेत्र में लगातार सतर्कता एवं निगरानी रखी जा रही है। आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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