लोक जगत, रायपुर। विवरण यह है कि प्रार्थी शुभम श्रीवास्तव ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26.08.2026 की रात्रि अजय रक्सेल उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर दाउजी बिल्डिंग के पास गली में ले गया। वहां अजय ने अपने साथी हर्ष कोसले एवं एक अन्य व्यक्ति को बुलाया। बातचीत के दौरान अजय रक्सेल ने प्रार्थी को पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करते हुए अश्लील गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी तथा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी से मारपीट करते हुए हत्या करने की नीयत से चाकू से उस पर वार किया। चाकू के हमले से प्रार्थी के दोनों पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। घटना के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 454/2026, धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5), 309(4) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी एवं शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। टीम द्वारा प्रार्थी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पहचान एवं संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई गई। आरोपियों के छिपने के संभावित स्थानों पर लगातार दबिश देने के साथ-साथ मुखबिर सक्रिय किया गया तथा तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी आरोपियों को लोकेट करने के प्रयास किए जा रहे थे।
इसी दौरान आरोपी अजय रक्सेल के कांकेर जिले में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल कांकेर रवाना हुई तथा लगातार पतासाजी करते हुए आरोपी अजय रक्सेल को कांकेर से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की निशानदेही पर प्रार्थी का दोपहिया वाहन एवं घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
आरोपी अजय रक्सेल वर्ष 2022 में थाना तेलीबांधा एवं वर्ष 2023 में थाना सिविल लाईन से मारपीट एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में गिरफ्तार होकर जेल निरूद्ध रह चुका है।
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपी – अजय रक्सेल पिता राज रक्सेल उम्र 24 साल निवासी नवभारत प्रेस रजबंधा मैदान के पास मरही माता मंदिर थाना मौदहापारा रायपुर।







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