कर्ज एवं ब्याज की वसूली के नाम पर महिला को प्रताड़ित करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाना मौदहापारा में अपराध पंजीबद्ध…

छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत की जा रही कार्यवाही।

लोक जगत, रायपुर। प्रार्थी अब्दुल फरीद, निवासी थाना मौदहापारा, रायपुर द्वारा थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पत्नी रजिया बेगम ने अपने भाइयों की शादी के लिए अमीन, असलम उर्फ पप्पा, नफ़ो एवं अन्य व्यक्तियों से लगभग 06 लाख रुपये की रकम 15 प्रतिशत ब्याज पर उधार ली थी। उक्त रकम वापस किए जाने के बावजूद आरोपियों द्वारा पुनः ब्याज सहित रकम की मांग की जाने लगी।

आरोपीगण बार-बार प्रार्थी के घर पहुंचकर उसकी पत्नी रजिया बेगम से कर्ज की रकम एवं ब्याज की मांग करते हुए गाली-गलौज करते थे तथा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।आरोपियों द्वारा बार-बार कर्ज एवं ब्याज की मांग किए जाने तथा गाली-गलौज एवं प्रताड़ना से रजिया बेगम अत्यधिक परेशान हो गई। लगातार हो रही प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर रजिया बेगम ने जहर का सेवन कर जान देने का प्रयास किया, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार हेतु मेकाहारा अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 125/2026, छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण में आरोपियों द्वारा कर्ज एवं ब्याज की वसूली के लिए की गई मांग, महिला को दी गई प्रताड़ना, लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है, विवेचना जारी है l

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