बच्चों का गंदा वीडियो सोशल मीडिया में डालने वाले आरोपी रूपेश यादव को 3 साल की सजा…

रायपुर। थाना पुरानी बस्ती में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 151/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 12 एवं 15 के अंतर्गत आरोपी रूपेश यादव पिता हेमेन्द्र यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी कुशालपुर, पुरानी बस्ती, रायपुर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध सशक्त विवेचना की गई तथा पीड़िता की फोटो एवं मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर अश्लील एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के प्रकाशन के तथ्य प्रमाणित किए गए।

विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो), रायपुर ने आरोपी को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को महिला पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत ₹1,00,000 की आर्थिक प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश भी पारित किए गए।

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