लोक जगत, जशपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.26 की शाम करीबन 08.00 बजे प्रार्थी अघनू राम कोरवा उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम कंदराई पाठ, थाना सन्ना जिला जशपुर के द्वारा थाना सन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 10.08.26 को सुबह उसके गांव का आरोपी फगुआ राम कोरवा व बृजनाथ राम कोरवा जो कि पिता पुत्र है लकड़ी बेचने सन्ना आए थे तथा उसी दिन उसका भाई मृतक फगुआ राम भी अपनी पत्नी के साथ लकड़ी बेचने सन्ना आए हुए थे, इसी दौरान ग्राम सन्ना के ही एक राजू नामक व्यक्ति के द्वारा, आरोपियों को अपने घर के मृत बछड़े की दफनाने के लिए कहा गया, जिसे कि आरोपियों के द्वारा दफना दिया गया, जिसके एवज में आरोपियों को रुपए मिले थे, इसी दौरान पंचायत भवन सन्ना के पास आरोपियों व मृतक फगुआ राम की मुलाकात हुई, जहाँ मृतक फगुआ राम के द्वारा, मृत बछड़े को दफनाने पर मिले रुपए में अपने हिस्से की मांग करने पर , आरोपियों के द्वारा अपने पास रखे लकड़ी के बहिंगा व पास पड़े पत्थर से विवाद करते हुए, मृतक फगुआ राम के सिर में वार कर दिया गया, जिससे कि फगुआ राम बेहोश हो गया, जिसे कि एंबुलेंस के माध्यम से ईलाज हेतु जशपुर ले जाते वक्त, रास्ते में फगुआ राम की मृत्यु हो गई।

मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट पर थाना में हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
पुलिस के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर, शव का पंचनामा करते हुए, डॉक्टर के द्वारा पोस्ट मार्टम कराया गया है। शॉर्ट पी एम रिपोर्ट में सिर में लगी चोट के कारण मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक लेख करने पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया।
पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उनके विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी के बहिंगा व पत्थर को भी जप्त कर लिया गया है।
मामले की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उप निरीक्षक सीरद साय पैंकरा, प्रधान आरक्षक रविंद्र एक्का, आरक्षक मनोज जांगड़े, सुरेश टोप्पो व संतोष प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।







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