सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश की जेल बदलने की याचिका खारिज की

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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इसे "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" करार देते हुए ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उसे दिल्ली की मंडोली जेल से पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि चंद्रशेखर की इसी तरह की याचिकाओं को पहले भी अदालत ने खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, "आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है और आप जोखिम उठाते रहते हैं। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आप एक ही याचिका कैसे दायर कर सकते हैं?" "हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह नोट करने से खुद को नहीं रोक सकते कि याचिकाकर्ता ने बदली हुई परिस्थितियों की आड़ में कई रिट याचिकाएं दायर करके कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है।"  चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें अपने परिवार से दूर न रखे जाने का मौलिक अधिकार है। उन्होंने अनुरोध किया कि चंद्रशेखर को कर्नाटक या किसी नजदीकी राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि, अदालत ने कहा: “हम समाज और उसकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित हैं। आपके मौलिक अधिकारों को दूसरों की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के खिलाफ आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उन्हें देखिए।”  उनके वकील ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसमें पूर्व आप विधायक पर आप को 50 करोड़ रुपये का योगदान देने के अलावा 10 करोड़ रुपये “सुरक्षा धन” वसूलने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले उन्हें तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में स्थानांतरित किया गया था, जब उन्होंने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कथित ठग और उसकी पत्नी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को धोखा देने के आरोप में जेल में बंद हैं। 

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