पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार…

लोक जगत, रायपुर। राजधानी के थाना पुरानी बस्ती इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और अन्य साक्ष्य जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ था विवाद…
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने थाना पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अक्टूबर की रात वह अपने परिचितों के साथ दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने गया था। कार्यक्रम के बाद 23 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे जब वह छिरिपारा (भाठागांव) स्थित दंतेश्वरी मंदिर के पास पहुंचा, तो वहां उसकी मुलाकात रवि ध्रुव से हुई।

बातचीत के दौरान पुरानी बातों को लेकर आरोपी ने प्रार्थी और उसके साथियों पर फब्तियां कसनी शुरू कर दीं। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया और गाली-गलौज करने से मना किया, तो गुस्से में आकर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से अपने पास रखे चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में प्रार्थी के दाहिने पैर की जांघ और घुटने के नीचे गंभीर चोटें आईं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस अधिकारियों के सख्त निर्देश पर त्वरित कार्रवाई…
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसीपी पश्चिम जोन रॉबिंसन गुड़िया, एडीसीपी पश्चिम राहुल देव शर्मा और एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह के मार्गदर्शन में थाना पुरानी बस्ती पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रवि ध्रुव (पिता संजय ध्रुव, उम्र 26 वर्ष, निवासी छिरिपारा, भाठागांव, रायपुर) को हिरासत में ले लिया।

बटनदार चाकू और कपड़े जब्त
कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया बटनदार चाकू और वारदात के वक्त उसने जो शर्ट पहन रखी थी, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 109(1) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध (अपराध क्रमांक: 558/2026) दर्ज किया गया है। पुलिस ने वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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