केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन को 3602 करोड़ दिया छ ग सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को मात्र 50 करोड़ दे सिनीयर सीटीजनों के लंबित सितम्बर अक्तूबर दो दो माह के पेंशन और 10 वर्ष 10 माह से अटके सातवे वेतन मान अनुसार पेंशन और उसके एरियर्स का करे भुगतान 50 साल और राज करे साय सरकार – प्रदीप मिश्र

लोक जगत, रायपुर। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालायीन पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रदीप मिश्र एवम महासचिव शिरीष त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26 वीं वर्ष गांठ 01 नवम्बर 2026 के शुभावसर पर छत्तीसगढ़ शासन को 3602 करोड़ दिया छत्तीसगढ़ वासियों को खुशहाल समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए दिया है।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालायीन पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रदीप मिश्र ने बताया कि प्रदेश मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी, मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जी से लगातार आवेदन पत्रों के माध्यम से मंत्रालय में जाकर लगातार निवेदन / आवेदन देते आ रहा है l
अब चुकी केंद्र सरकार ने 3602 करोड़ प्रदेश मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी, को दिया है उसमें से 50-60 करोड़ रुपये देकर सेवानिवृत विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन देने और उसके एरियर्स भुगतान करने के लिए राशि स्वीकृत कर 50 साल और राज करे साय सरकार ऐसा आशीर्वाद 80 पल्स सीनियर सिटीजनों से लेने के अहम मौके को ना गवाये साय सरकार यही निवेदन / मांग साय सरकार से करते हैं l
विदित हो कि सितम्बर माह में बैंक की रास्ट्र ब्यापी हड़ताल 28,29, और 30 सितम्बर 2026 को प्रस्तावित थी उक्त हड़ताल को देखते हुए साय सरकार ने सितम्बर माह का नियमित कर्मचारीयों का वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने के लिए आदेश जारी किया था , उक्त आदेश के तहत सभी को 25-26 सितम्बर को एवं अक्तूबर माह का भी वेतन, पेंशन 30 अक्तूबर को दिया गया केवल प्रदेश के सेवानिवृत विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को आज दो माह हो गये पेंशन से वंचित रखा गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के विपरीत है जबकि सीनियर सिटीजनों को बी पी, सुगर , थाईराइड जैसे विभिन्न दवाइयों के भरोसे वे जीवित है जबकि ऐसे सीनियर सिटीजनों को सबसे पहले पेंशन देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए ना कि प्रताड़ित करना चाहिए।

ज्ञातब्य हो कि 80+ के 15-20 सीनीयर सिटीजनों को छ ग शासन के आदेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन देने का नियम / प्रावधान है उक्त नियम के तहत कई सीनीयर सिटीजनों ने विधिवत आवेदन भी दिया है संघ ने भी दो दो पत्र आयुक्त उच्च शिक्षा से ब्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे निवेदन किया है कि आपके कार्यालय में सभी सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका है उसका परीक्षण कर सभी पात्र सीनीयर सिटीजनों को 30 नवम्बर तक अतिरिक्त पेंशन के राशि का एरियर्स भुगतान किया जाय ऐसा निवेदन संघ पूर्व में किया है l वर्तमान में आबंटित बजट राशि को बढ़ाते हुए लगभग 2.5 करोड़ रुपये करने के लिए संघ लगातार आवेदन , निवेदन करते आ रहा है ताकि समय पर सेवानिवृत विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों/ सेवानिवृत कर्मचारियों की भाँति माह के अंतिम कार्य दिवस को वेतन/ पेंशन का भुगतान किये जाने का नियम / प्रावधान है उसके तहत ही भुगतान किया जाता है उसी नियम / प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेवानिवृत विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाए।

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