अवैध रूप से शराब बिक्री करते शराब तस्कर सूरज कश्यप गिरफ्तार…

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> थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही।
> आरोपी के विरुद्ध थाना न्यू राजेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 189/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तहत में की गई कार्यवाही ।
 
रायपुर। विवरण यह है कि इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2026 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ हुई कि थाना राजेंद्र नगर क्षेत्रांतर्गत अमलीडीह नाला के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखा है तथा बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
 
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना राजेंद्र नगर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित पकड़ा गया। व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम सूरज कश्यप पिता छोटे लाल कश्यप उम्र 44 वर्ष निवासी महात्मा गांधी नगर अमलीडीह जिला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा रेड कार्यवाही करने पर आरोपी द्वारा एक कपड़े के थैला में शोले कंपनी का देसी शराब भरा हुआ कुल 34 पौवा एवं 02 बोतल अंग्रेजी गोवा शराब रखा होना पाया। शराब रखने के संबंध में सूरज कश्यप से वैध दस्तावेज की मांग की परन्तु उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी सूरज कश्यप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 34 पौवा देशी शराब एवं 02 बोतल अंग्रेजी गोवा शराब जुमला कीमती 4600 रूपये समक्ष गवाहो के जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना राजेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 189/26 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया l आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया l

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