हाई कोर्ट से प्रिंसिपल को राहत, कलेक्टर बालोद द्वारा जारी निलंबन आदेश निरस्त…

Posted by

 

बिलासपुर। पुरुषोत्तम कुमार साहू प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिरई ब्लॉक गुरूर जिला-बालोद छत्तीसगढ़ ने कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश को चुनोती देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
 
याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भिरई, ब्लॉक गुरुर, जिला बलोद में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थ हैं, को कलेक्टर, बलोद द्वारा 7 मई 2026 के विवादित आदेश के माध्यम से निलंबित कर दिया गया है, जो सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं।
 
अधिवक्ता ने बताया, प्रधानाचार्य द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं, अतः उनका निलंबन विधिवत नहीं है। यह मुद्दा अब कोई नया नहीं है कि कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, जो राजपत्रित अधिकारी है, के खिलाफ निलंबन आदेश पारित नहीं कर सकता।
 
याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने कलेक्टर, बलोद द्वारा 7 मई 2026 को पारित निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, हालांकि, राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

  • No categories