25 से ज्यादा ष्ठछ्व संचालकों पर पुलिस ने की कार्रवाई

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रायपुर। विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में दिनांक 29.09.2023 को डी.जे./धुमाल संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में डी.जे/धुमाल बजाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर आज दिनांक 29.09.2023 को थाना पुरानी बस्ती, कोतवाली, अभनपुर, आजाद चौक, गुढिय़ारी, तेलीबांधा, आमानाका, सरस्वती नगर एवं देवेन्द्र नगर सहित अलग-अलग थानों में 25 से अधिक डी.जे/धुमाल संचालकों के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से 10 नग चारपहिया वाहन, 120 बॉक्स/पोंगा सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरण जप्त कर कार्यवाही किया गया। दिनांक 28.09.2023 को भी रायपुर पुलिस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कुल 15 डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया था। न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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