लोक जगत, रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आगामी 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को रायपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के तहत 2 अक्टूबर को शहर के सभी स्लॉटर हाउस (पशुवध गृह) और मांस-मटन बेचने वाली दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी।

निरीक्षण और सख्त कार्रवाई के निर्देश
महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देशानुसार, इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
यदि गांधी जयंती के दिन किसी भी दुकान, होटल या संस्थान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की बात सामने आती है, तो निगम की टीम मौके पर ही सामग्री जब्त करेगी और दोषी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








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