लोक जगत, रायपुर। कमिश्नरेट पुलिस रायपुर द्वारा शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से असामाजिक एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त आरोपीया मोनिका सचदेव पति जियाउल उम्र 35 साल निवासी शंकर देवांगन का मकान काजल किराना स्टोर्स के पास रावतपुरा कॉलोनी टिकरापारा रायपुर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आरोपीया थाना टिकरापारा की सक्रिय गुंडा बदमाश एवं गैंग हिस्ट्रीशीटर है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि आरोपीया के विरुद्ध वर्ष 2005 से थाना सिटी कोतवाली, थाना टिकरापारा, थाना गोलबाजार, थाना सिविल लाइन में कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अपराध शामिल हैं। जो निम्नानुसार है:-
सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है :-
- थाना टिकरापारा अप.क्र. 173/2020 धारा 294,506,323,34 भादवि
- थाना गोलबाजार अप.क्र. 359/2024 धारा 296,351(2),115(2),324(4),3(5) बी.एन.एस.
- थाना कोतवाली अप.क्र. 292/2005 धारा 452,294,427 भादवि*l
- थाना कोतवाली अप.क्र. 46/2008 धारा 294,506,452,323,34 भादवि
- थाना कोतवाली अप.क्र. 83/2008 धारा 294,506,323,384,331,34 भादवि
- थाना कोतवाली अप.क्र. 297/2010 धारा 506(बी),452,427,147,148,149,294 भादवि
- थाना कोतवाली अप.क्र. 299/2010 धारा 34(ए) आबकारी एक्ट
- थाना कोतवाली अप.क्र. 317/2010 धारा 135 विद्युत अधिनियम
- थाना कोतवाली अप.क्र. 459/2011 धारा 452,294,506(बी),34 भादवि
- थाना कोतवाली अप.क्र. 26/2012 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
- थाना कोतवाली अप.क्र. 146/2012 धारा 294,506,323,34 भादवि
- थाना कोतवाली अप.क्र. 46/2013 धारा 452,294,506,34,147 भादवि
- थाना कोतवाली अप.क्र. 63/2015 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट
- थाना कोतवाली अप.क्र. 309/2016 धारा 294,323,506,34 भादवि
- थाना टिकरापारा अप.क्र. 89/2017 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट
- थाना टिकरापारा अप.क्र. 90/2017 धारा 309 भादवि
- थाना सिविल लाईन अप.क्र. 109/2022 धारा 20(बी),21(बी),21(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट
आरोपीया की गतिविधियों से रावतपुरा कॉलोनी क्षेत्र में भय व्याप्त है, आम लोग उसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं।
जिस पर पुलिस कमिश्नर महोदय रायपुर द्वारा आदेश पारित कर आरोपीया को जिला रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 02 माह के लिए निष्कासन की कार्यवाही कर जिला बदर का आदेश जारी किया गया है।








Leave a Reply