26 /11 आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने परिवार से बातचीत की लगाई गुहार, कोर्ट ने दिया ये आदेश

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नई दिल्ली: 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की इजाज़त नहीं मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट में ये सुनवाई इन-कैमरा यानी बंद कमरे में हुई थी और कोर्ट ने अपना आदेश कल सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. एनआईए ने तहव्वुर राणा की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जांच बेहद संवेदनशील दौर में है और एजेंसी को आशंका है कि तहव्वुर राणा परिवार से संपर्क कर कोई अहम जानकारी लीक कर सकता है. कोर्ट ने NIA की दलीलों से सहमति जताते हुए तहव्वुर की अर्जी खारिज कर दी.  दरअसल, NIA कोर्ट के विशेष जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में तहव्वुर राणा ने NIA कस्टडी के दौरान अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत दिए जाने की अर्जी दाखिल की थी. फिलहाल तहव्वुर 18 दिनों की NIA की कस्टडी में 2 मई तक रहेगा. तहव्वुर राणा ने अपने परिवार से संपर्क किए जाने की इजाज़त मांगी थी. वहीं, राणा के वकील ने दलील दी थी कि वह विदेशी नागरिक है और उसका परिवार उसकी स्थिति को लेकर चिंतित है, लेकिन कोर्ट ने राणा की अर्जी खारिज कर दी. तहव्वुर के वकीलों ने कहा कि वो इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.  सूत्रों ने बताया था कि तहव्वुर राणा से रोजाना 8-10 घंटे पूछताछ हो रही है. एक सूत्र ने बताया कि ‘वह पूछताछ में सहयोग कर रहा है.’ पूछताछ की अगुवाई NIA की मुख्य जांच अधिकारी जया रॉय कर रही हैं. अब तक राणा ने सिर्फ तीन चीजें मांगी हैं- एक पेन, कुछ कागज या नोटपैड और कुरान. ये सब उसे मुहैया करा दिए गए हैं. राणा ने खाने को लेकर अब तक कोई खास मांग नहीं की है और उसे वही खाना दिया जा रहा है जो अन्य आरोपियों को NIA के नियमों के अनुसार मिलता है. सूत्रों के अनुसार, राणा को दिल्ली स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में NIA मुख्यालय की एक हाई-सिक्योरिटी वाली सेल में रखा गया है, जहां 24 घंटे तैनात सुरक्षाकर्मी निगरानी कर रहे हैं.

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