लोक जगत, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस यात्रियों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश सरकार ने यात्री वाहनों के किराए में संशोधन करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए किराए में विशेष रियायत का प्रावधान रखा गया है।

क्या हैं नई किराए की दरें?
जारी अधिसूचना के मुताबिक, सफर के प्रकार और दूरी के आधार पर किराया तय किया गया है:
- साधारण बसें: शुरुआती 5 किलोमीटर की दूरी के लिए न्यूनतम 10 रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 1.75 रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा।
0 डीलक्स बसें: शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये तय किया गया है। इसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये प्रति यात्री की दर से भुगतान करना होगा।
0 एसी सुपर लग्जरी बसें: शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये देने होंगे। इसके बाद प्रति किलोमीटर की दर 3.30 रुपये रहेगी।
0 एसी सीटर और स्लीपर बसें: वातानुकूलित अर्द्ध शयनयान (सीटर) के लिए प्रति किलोमीटर 3 रुपये तथा शयनयान (स्लीपर) के लिए 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है।
दिव्यांगों और पात्र श्रेणियों के लिए विशेष छूट…
नई व्यवस्था के तहत आम जनता पर भले ही आर्थिक भार बढ़ा हो, लेकिन कुछ वर्गों को विशेष राहत दी गई है:
0 दिव्यांगजन: पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांग यात्रियों को बस किराए में सीधे 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
0 निःशुल्क यात्रा: जिन श्रेणियों के यात्रियों को पहले से मुफ्त यात्रा की पात्रता है, उन्हें 100 प्रतिशत किराए की छूट का लाभ मिलता रहेगा।
परिवहन विभाग के इन नए नियमों के लागू होने के बाद से प्रदेश में बस से रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों के मासिक बजट पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है।









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