कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों को राहत

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। काफी समय से इन वाहन मालिकों को यहां पर रियायत दी गई थी, जिसकी मियाद को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पैनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी है। हालांकि इस संबंध में अभी किसी से भी सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं आया था, परंतु सरकार ने खुद व खुद लोगों को राहत दे दी है। पेनेल्टी की राशि और विशेष पथ कर जमा करने में कई लोग असमर्थ थे जिनकी ओर से अभी तक यह टैक्स जमा नहीं किया गया था। उन लोगों को अब सरकार ने खुद राहत दे दी है और वो लोग 31 मार्च तक अपनी पैनल्टी और विशेष पथ कर जमा करवा सकेंगे। इस फैसले से प्रदेश के हजारों ट्रक, बस, पिकअप व टैक्सी सहित अन्य कॉमर्शियल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। अभी सरकार को बड़ी संख्या में कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों से लाखों रुपए की वसूली करनी है। परिवहन विभाग ने बाकायदा इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी यह जानकारी दी है और कहा है कि कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों को सरकार ने खुद यह राहत दी है कि वह अपना बकाया टैक्स 31 मार्च तक जमा करवा सकेंगे। इसमें कहा गया है कि अभी तक किसी भी यूनियन व एसोसिएशन की तरफ से सरकार को कोई डिमांड नहीं आई है और यह फैसला सरकार ने खुद लिया है। इसके बाद फिर राहत नहीं मिल पाएगी। 

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