SC ने चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के खिलाफ एपी सरकार की याचिका कर दी स्थगित

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई अगले साल 19 जनवरी तक के लिए टाल दी। .


न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे द्वारा याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।



28 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने नायडू से जवाब मांगा और उच्च न्यायालय द्वारा नायडू पर लगाई गई जमानत की शर्त को जारी रखने का निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी न करें या मीडिया से बात न करें।

हालाँकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें राजनीतिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या भाग लेने से रोकने वाली अन्य जमानत शर्त लगाने से इनकार कर दिया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर को कौशल विकास मामले में नायडू को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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