नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बैंक से लोन लाभ कमाने के लिए लिया गया है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उधारकर्ता को "उपभोक्ता" नहीं कहा जा सकता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। एनसीडीआरसी ने बैंक को निर्देश दिया था कि वह क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईबीआईएल) को उधारकर्ता को डिफॉल्टर के रूप में कथित रूप से गलत रिपोर्टिंग के लिए एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को मुकदमेबाजी लागत के साथ 75 लाख रुपये का मुआवजा दे। इस मामले में, सेंट्रल बैंक ने रजनीकांत अभिनीत कोचादयान के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए एड ब्यूरो को 10 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था।
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