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02-Aug-2025 2:10:23 pm

दिल्ली: एनईपी के तहत 12 घंटे की कक्षा अनुसूची पर विवाद

दिल्ली: एनईपी के तहत 12 घंटे की कक्षा अनुसूची पर विवाद
नई दिल्ली: "छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कक्षाओं में कैसे बैठ सकते हैं?" यह सवाल दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गूंज रहा है क्योंकि संस्थान ने 1 अगस्त से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्नातक अध्ययन के चौथे वर्ष को लागू किया है, इस शर्त के साथ कि कॉलेजों को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होगा। यह अधिसूचना नए शैक्षणिक सत्र से कुछ घंटे पहले आई, जिससे शिक्षकों और छात्रों में व्यापक चिंता फैल गई। उनका कहना है कि यह कदम अव्यावहारिक, थकाऊ है और जमीनी हकीकत की अनदेखी करता है।  
विश्वविद्यालय की 31 जुलाई, 2025 की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी कॉलेजों और संस्थानों को "संसाधनों के इष्टतम उपयोग" के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करने की सलाह दी जाती है। बढ़ते शैक्षणिक भार और संकाय की तैनाती को समायोजित करने के लिए उठाए गए इस कदम की शिक्षकों ने आलोचना की है। "क्या हम अपने कॉलेजों को कारखानों में बदल रहे हैं?" डीयू के एक कॉलेज के प्रोफेसर ने पूछा। “छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सप्ताह में पाँच से छह दिन, प्रतिदिन 12 घंटे अध्ययन करें। यह अवास्तविक है, खासकर आने-जाने के समय, पाठ्येतर गतिविधियों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए।”  
12 घंटे के इस आदेश से शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद जहाँ कर्मचारियों की तैनाती में क्रमिक वृद्धि का सुझाव देती है और रिक्तियों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को प्रोत्साहित करती है, वहीं शिक्षकों का तर्क है कि इससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अधिसूचना में अतिरिक्त कार्य घंटों को उचित ठहराने के लिए यूजीसी विनियमन 2018 के खंड 15 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सहायक प्रोफेसरों को प्रति सप्ताह 16 घंटे और एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों को 14 घंटे प्रत्यक्ष शिक्षण प्रदान करना होगा।
 

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