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26-Oct-2023 9:05:09 pm

बिल्डर से 2 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी फर्म निदेशक गिरफ्तार

बिल्डर से 2 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी फर्म निदेशक गिरफ्तार

नोएडा : धोखाधड़ी करने के मामले में नोएडा पुलिस ने एक बिल्डर से 2 करोड़ रुपये से अधिक की गबन करने के आरोपी कंस्ट्रक्शन फर्म के निदेशक को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। विशिष्ट इनपुट के आधार पर, पुलिस टीम ने हवाई अड्डे पर जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी यूनाइटेड किंगडम (यूके) से दिल्ली में उतरा, टीम ने उसे पकड़ लिया।

आरोपी की पहचान श्रवण कुमार चौधरी (52) के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर एक संपत्ति बेचने के बहाने बिल्डर से 2.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 10 दिन पहले लंदन गया था। आरोपी, जो नोएडा स्थित निर्माण कंपनी गुजारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है, ने नोएडा स्थित बिल्डर से 2,33,09,123 रुपये निकालने की साजिश रची थी। उसने कथित तौर पर पहले पैसे वसूले और फिर पैसे वापस मांगने पर पीड़ित को धमकी दी।
 
मामले की जांच करने वाली टीम का गठन नोएडा डीएम हरीश चंदर द्वारा नोएडा जिले में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के मामलों पर काम करते हुए किया गया था। एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी के नेतृत्व में नोएडा पुलिस के सात अधिकारियों ने 24 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया.
 
श्रवण कुमार चौधरी पर एक बिल्डर से 2.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है
एडिशनल डीसीपी (नोएडा) शक्ति मोहन अवस्थी ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि दिल्ली के पटपड़गंज का रहने वाला चौधरी गुजारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। पीड़ित बिल्डर की ओर से आरोपियों के खिलाफ नोएडा के हाजा थाने में 31 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौधरी ने उनसे 2.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.
 
 
पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि जिस तरह से आरोपी ने जालसाजी को अंजाम दिया वह सुनियोजित था, लेकिन आरोपी इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाला दोबारा अपराधी नहीं है।
 
पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था. इसी बीच मंगलवार को विशेष सूचना पर नोएडा पुलिस ने उसे यूके से आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया.
 
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 (सभी दस्तावेजों की जालसाजी से संबंधित) भी मामले में जोड़ी गईं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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