नूंह। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में दो दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने तथा आगामी आदेशों तक आपराधिक दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 प्रभावी की गई है। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही जिला नूंह के लोगों से अपील भी की गई है कि वे आज जुम्मे की नमाज घरों से ही अता करें तथा किसी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ के रूप में इक्_े न हों। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने प्रेस कांफ्रेस में बताया कि नूंह हिंसा के दिन बडक़ली चौक नगीना के आसपास जो आगजनी व तोडफ़ोड़ की घटनाएं हुई थी, उसकी जांच में मिले तथ्यों व सोशल मीडिया पर भ्रामक व भडक़ाऊ प्रचार में शामिल युवकों से संपर्क जैसी गतिविधियों में विधायक की भूमिका संदिग्ध थी। उसी दिन घटना से पहले बडक़ली चौक पर उनकी उपस्थिति संबंधी जानकारी भी जांच में सामने आई है। इस आगजनी की घटना में कई सरकारी व प्राइवेट वाहन, ऑयल मील सहित काफी नुकसान हुआ था। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर न्याायालय में हाजिर किया जा रहा है, जहां से पुलिस रिमांड लेकर आगे की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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