दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रपति से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत आप नेता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच और 60 वर्षीय राजनेता के खिलाफ “पर्याप्त सबूत” की मौजूदगी के आधार पर मंजूरी का अनुरोध किया था। संघीय एजेंसी ने जैन पर कथित हवाला सौदों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी। जैन ने हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, जहां से उन्हें भाजपा के करनैल सिंह ने हराया था।
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