रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि जैसे ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा, वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होना मानी जाएगी। सभी अधिकारी इसका पालन करें। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगते ही नए निर्माण कार्य या लोकार्पण, शिलान्यास और भूमिपूजन नही किए जाएंगे। जो कार्य पूर्व में शुरू हो चुके हैं वे कार्य प्रगति में रहेंगे। उक्त बातें कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आचार संहिता की प्रशिक्षण बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहीं। डॉ भुरे ने कहा कि आचार संहिता लगते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 24 घण्टे के भीतर शासकीय कार्यालयों से और 48 घण्टों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार-प्रसार की सामग्री हटा दी जाएगी। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान प्रत्याशी राजनैतिक दल, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा अन्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने हेतु मॉडल कोड ऑफ कन्डस्ट (एमसीसी) का गठन किया गया, जिसका प्रशिक्षण रेडक्रास सभाकक्ष रायपुर में दिया गया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अबिनाश मिश्रा पीडब्ल्यूडी कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार, जोन कमिश्नर, विद्युत विभाग आदि विभागों के अधिकारियों को दिया गया।
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