रायपुर. प्रार्थी खेमचंद चौधरी ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अर्जुन चौक के पास राजा तालाब रायपुर में रहता है तथा आमानाका क्षेत्रांतर्गत डूमर तालाब अटल आवास पास स्थित लाण्ड्री वर्कशॉप में काम करता है। प्रार्थी 14 जुलाई को रात्रि करीबन 09.30 बजे लाण्ड्री वर्कशॉप में अपने साथी रवि, उमेश व सुनील के साथ बैठा था। वर्कशॉप से लगे मोहल्ला अटल आवास के लडके गोलू जगत, ऋषभ, यशवंत, सूरज नेताम एवं अन्य जो रोज वहीं बैठे रहते है, वे लोग वर्कशॉप के बोर को चालू करने के लिये बोले बोर चालू करने में थोडी देरी हो गई इतने में उक्त सभी लोग आकर अश्लील गाली गलौच करते हुए अभी तक बोर चालू नहीं किये हो कहकर वर्कशॉप के शटर को लात मारने लगे। प्रार्थी एवं उसके साथी शटर को उठाये उतने मंे सभी लोग जबरन धक्का मुक्की करते हुये वर्कशॉप मंे अंदर प्रवेश कर रवि तथा उमेश के साथ मारपीट करने लगे। प्रार्थी वहां से बाहर निकल कर अपने मालिक घनश्याम चौधरी को सूचना दिया।
इसी दौरान वहीं के अन्य कर्मचारी हर्ष यदु, सोम ध्रुव, अमित तिवारी, अरूण यादव व रूपेश वहां पर आकर बात कर ही रहे थे कि बस्ती से गोलू जगत, ऋषभ, यशवंत, सूरज नेताम, संजय सोनी, आदित्य नाग, जय सोनी एवं रमाकांत यदु निवासी अटल आवास आकर सभी एक राय होकर लाण्ड्री वर्कशॉप में जबरन प्रवेश कर अपने पास रखंे लाठी, डण्डा, नारियल काटने के लोहे के औजार व चाकू से जान से मारने की नियत से मारपीट करते हुए अमित को दाहिने कुल्हा कमर व दोनो पैर में, उमेश कुमार को बांये आंख व होंठ में, रूपेश सेन के दाहिने कोहनी व बांये पैर पिडंली में, यश यदु के सिर में तथा सोम ध्रुव के सिर में गंभीर चोट पहुंचाये कि घायलांे को उपचार हेतु एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस पर आरोपियांे के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमंाक 283/24 धारा 109, 115(2), 191(2), 296, 331(6), 351(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आमानाका के नेतृत्व में थाना आमानाका पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, उसके साथियों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों को चिन्हांकित कर उनके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर प्रकरण में 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी, डण्डा, नारियल काटने के लोहे का औजार व चाकू जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी जाकर आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
Adv