बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मस्तूरी विकासखंड के 10 शिक्षकों को 10 वर्षों की सेवा के बाद समयमान वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। इन शिक्षकों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया था, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर और जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर को निर्देश दिया कि चार महीने के भीतर इन शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। इस फैसले से राज्य के लगभग 50,000 शिक्षकों को सीधा फायदा मिलने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के अन्य विभागों में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी, जिन्होंने 10, 20 या 30 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें भी इस निर्णय के तहत क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। खासकर वे शासकीय सेवक, जो 1 जनवरी 2006 से इस त्रिस्तरीय वेतनमान से वंचित रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है। यह फैसला शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान, डॉ. नीलकमल गर्ग, अब्दुल मोइन खान और अभिषेक डहरिया द्वारा दायर याचिका पर आया है।
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