बिलासपर 12 सितंबर 2023। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिले के नव नियुक्त अतिरिक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी द्वारा आज संयुक्त परिसर भवन , बिलासपुर स्थाई पंजीयन कार्यालय परिसर में स्टाम्प की कालाबाज़ारी व अवैध वसूली तथा शुल्क लेने की शिकायत पर अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी व उप पंजीयक लक्ष्मी पांडेय की उपस्थिति में आकस्मिक निरीक्षण कर छापामारी की कार्रवाई की गई। जिसमें सर्वप्रथम ग्राहक बनकर स्टाम्प वेंडरों से स्टाम्प की खरीदी की गई व प्राप्त शिकायतों की पुष्टि की गई। शिकायत सही पाए जाने पर मौके पर ही स्टाम्प वेंडर राजेश कुमार यादव के विरुद्ध पंचनामा , साक्ष्य सहित बिक्री पंजी के जब्ती की गई। जिसमें लगभग 3.25 लाख रुपये के स्टांप को आगामी आदेश तक बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर विक्रय पर रोक लगाने सहित स्टॉक पंजी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए। विदित हो कि शासकीय मूल्य पर स्टाम्प में 2 प्रतिशत का सेवा शुल्क स्टाम्प वेंडरों को दिया जाता है जबकि स्टाम्प वेंडरों द्वारा अनधिकृत रूप से अवैध वसूली करते हुए सभी स्टाम्प हेतु निर्धारित मूल्य की तुलना में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पर स्टाम्प उपलब्ध कराया जाता है ।
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