रायपुर : देश में तीन तलाक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को एक बड़ी राहत दी गई है, इसके बावजूद तीन तलाक का सिलसिला बदस्तुर जारी है। रायपुर के मोमिन पारा में पिछले माह पहला मामला सामने आया था। जिसमें पुलिस अभी तक गिरफ्तारी की करवाई नहीं की है। अब दूसरा मामला मुंगेली जिले का आया है, जहां पर एक पति ने फोन पर अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया है।
जानकारी के मुताबिक रायपुर के मोमिन पारा में प्रदेश का पहला मामला आया। मोमिन पारा की युवती ने तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में मामला तो दर्ज कर लिया। लेकिन तीन तलाक मामले में युवती के पति गिरी चौक, मोमिन पारा निवासी रियाज अली को गिरफ्तार नहीं कर रहीह है। पीड़ित युवती और उसके परिजन करवाई के लिए पिछले 25 दिनों से पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आज पीड़ित परिवार ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने गुहार लगाई। श्री साहू के निर्देश पर मामला क्राइम ब्रांच की तरह काम करने वाली पुलिस टीम को करवाई करने कहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मातहत को जल्द ही गिरफ्तारी के निर्देश दिये है।
इधर मुंगेली जिले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला को मोबाइल पर समाज के सामने आरोपी पति ने तलाक दिया। मुख्य आरोपी पति सहित सह आरोपी सास-ससुर, देवर-देवरानी व ननद को मामले में आरोपी बनाया गया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 एवं दहेज प्रथा की धाराओं के तहत हुआ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह मामला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने प्रारंभिक रूप से सुनवाई करने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए, तब सरगांव पुलिस ने शून्य पर एफआईआर किया। आगे की कार्रवाई बस्तर में कोंडागांव पुलिस करेगी।
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