बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि महालेखाकार कार्यालय, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह की अवधि के पश्चात्, उसके सेवानिवृत्ति देयक से रिकवरी नहीं कर सकता। इसके लिए शासन को सिविल न्यायालय में जाने की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। याचिकाकर्ता धरमू राम मंडावी 31-5-2008 को शासकीय हाई स्कूल, सोमाटोला, ब्लॉक मोहला, जिला राजनांदगांव से सेवानिवृत्त हुआ। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि की राशि में योगदान दिया। 25-5-2010 को महालेखाकार कार्यालय रायपुर के सीनियर अकाउंट अफसर ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसके पास 2,85,711/- का ऋण शेष है।अकाउंट अफसर द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए अभ्यावेदन किया। अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए 2,57,114 रुपये का ब्याज के साथ भुगतान करने का नोटिस जारी कर दिया। 14-3-2013को महालेखाकार कार्यालय ने नोटिस जारी कर सेवानिवृत्ति की तिथि से पांच वर्ष बीत जाने के बाद दंडात्मक ब्याज सहित 2,57,114रुपये वसूली का आदेश पुनः जारी किया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सीएजी ने फाइल किया रिटर्न रिट याचिका का विरोध करते हुए महालेखाकार कार्यालय ने रिटर्न दाखिल कर बताया कि याचिकाकर्ता के जीपीएफ खाते में सेवानिवृत्ति की तिथि तक 2,57,114/- के ऋणात्मक शेष को देखते हुए, याचिकाकर्ता उक्त राशि का हकदार नहीं है और इस प्रकार, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दी ये दलीलें याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विभोर गोवर्धन ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता 31-5-2008 को ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था। 25-5-2010 को सीनियर अकाउंट अफसर ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि उसके पीएफ खाते में 2,85,711 रुपये का ऋणात्मक शेष हो गया है। जिसे याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद ब्याज के साथ पुनर्गणना करने के बाद घटाकर 2,57,114 कर दिया गया है। ये है नियम व प्रावधान छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 (संक्षेप में, 'जीपीएफ नियम 1955') के नियम 14(7) और 29 के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं था, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में, 'पेंशन नियम 1976') के नियम 64 और 66 के साथ पढ़ा जाए। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन नियम 1976 के नियम 64 और 66 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार ही ग्रेच्युटी/पेंशन से कोई वसूली की जा सकती है, और याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त होने के बाद, 14-3-2013 को वसूली का अंतिम आदेश पारित किया गया है। इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। 1976 के पेंशन नियम के नियम 65 और 66 में है यह बातें सरकारी देयों की वसूली और समायोजन (1) प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले सभी सरकारी देयों का भुगतान कर दे। (2) जहां एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सरकारी बकाया का भुगतान नहीं करता है और ऐसे बकाया का पता लगाया जा सकता है: - (ए) उससे समतुल्य नकद जमा लिया जा सकता है, या (बी) उसे, उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को देय ग्रेच्युटी में से, निश्चित सरकारी बकाया के कारण वसूली योग्य राशि के बराबर राशि काट ली जाएगी। (ग) जहां सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी से वसूली जाने वाली लगभग राशि का अनुमान लगाना संभव न हो, वहां ली जाने वाली जमा राशि या रोके जाने वाले ग्रेच्युटी के भाग को ग्रेच्युटी की राशि के दस प्रतिशत या एक हजार रुपए, जो भी कम हो, तक सीमित किया जाएगा। ये है प्रमुख शर्त 0 सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि के भीतर वसूली योग्य सरकारी देयों का आकलन और समायोजन करने का प्रयास किया जाएगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर सरकारी सेवक के विरुद्ध सरकारी खाते में कोई दावा नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि मकान किराया और पानी के शुल्क के दावे को छोड़कर उसके विरुद्ध कोई सरकारी दावा बकाया नहीं है। 0 निर्धारित सरकारी बकाया राशि को नकद जमा या ग्रेच्युटी से रोकी गई राशि में समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को जारी कर दी जाएगी। इस शुल्क की वसूली एक साल के भीतर करनी होगी वसूली योग्य सरकारी बकाया राशि सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर समायोजित की जाएगी और यदि उस अवधि के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि जल शुल्क और मकान किराया को छोड़कर उसके खिलाफ कोई सरकारी दावा बकाया नहीं है, और जल शुल्क और मकान किराया की राशि सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर वसूल की जाएगी और उसके बाद, ऐसी वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। इस प्रकार, पेंशन नियम 1976 के नियम 65 और 66 राज्य और उसके अधिकारियों को पेंशन नियम 1976 के नियम 65 और 66 के अनुसार छह महीने/एक वर्ष की समाप्ति के बाद पेंशन/ग्रेच्युटी से सरकारी बकाया राशि की वसूली करने का अधिकार नहीं देते हैं।
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