सारंगढ़-बिलाईगढ़। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश व जिले के अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन पर विभाग द्वारा एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर का आयोजन 30 मार्च 2024 को होटल पिज्जा हाऊस सरसीवा मे किया जाएगा है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 वा 31(1)के तहत खाद्य विनिर्माता, रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन ,थोक व खुदरा विक्रेता , होटल ,रेस्टोरेंट ,ढाबा ,किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, चाट वा गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर ,खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , फल, सब्जी विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।
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