रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोगामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए कौशल परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचालनालय का गठन किया है। इस परिषद में आयुक्त, संचालक लोक शिक्षण अध्यक्ष होंगे। परिषद का काम परीक्षाएं आयोजित करना और सफल परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र देना होगा। यह परिषद सभी परीक्षआओं के लिए परिषद की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगी। परिषद में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा हिंदी, अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कंप्यूटर से टंकित उत्तरपुस्तिकाओं की मैन्युअल तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा और विभिन्न गतियों की कंप्यूटर, मुद्रलेखन कौशल परीक्षाओं का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। परिषद द्वारा परीक्षाएं प्रत्येक 6 माह में यानी साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। खास बात ये है कि जहां कम से कम 50 परीक्षार्थी होंगे, वहां परीक्षा होगी। परिषद द्वारा निर्धारित केंद्रों पर ही परीक्षाएं ली जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध संसाधन एवं परिषद के निर्णय के बाद परीक्षा संबंधी जानकारी वेबसाइट, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ये परीक्षाएं अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट शीघ्रलेखक के लिए, हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट शीघ्रलेखक के लिए, अंग्रेजी कंप्यूटर टायपिंग कौशल परीक्षाएं पांच, आठ और दस हजार की डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति के लिए होंगी।
भारत गणराज्य के राज्य क्षेत्र से हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी। परीक्षार्थी को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय 16 वर्ष की आयु का होना आवश्यक होगा। परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा पद्धति भी तय की गई है। साथ ही मूल्यांकन,अभिलेखन का भी नियम बनाया गया है। कौशल परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचालनालय के तहत परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें आयुक्त-संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय के स्थापना अधिकारी सदस्य, प्रशिक्षण अधिकारी सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामांकित हिंदी-अंग्रेजी के दो शीघ्रलेखक सदस्य, उपसंचालक सहायक संचालक या अक्षीक्षक सदस्य सचिव होंगे। सहायक अधीक्षक, लोक शिक्षण संचालनालय सहायक सचिव होंगे। आयुक्त-संचालक लोक शिक्षण संचालनालय पदेन अध्यक्ष शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा को अधिकार होगा कि परिषद की आमसभा में पारित निर्णय के अनुसार मूल्यांकन संबंधी नियम बना सकेगी। नियमों के संबंध में उत्पन्न आपत्तियों पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। शीघ्रलेखन ए?वं मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद के अध्यक्ष को परीक्षा के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा। परिषद के सचिव, समिति समय-समय पर परीक्षा के संचालन के संबंध में आवश्यकतानुसार परिवर्तन घोषित, परीक्षा परिणाम में न्यूनतम परिवर्तन कर सकेंगे एवं उसमें सुधार करने के भी अधिकार होंगे। बशर्ते ऐसे निर्देश परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए हों या अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हों.
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