रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले निलंबित IAS रानू साहू कि जमानत याचिका पर आज बुधवार को रायपुर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं डीएमएफ फंड मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। ACB-EOW ने 4 नवंबर को सतीश चंद्र वर्मा अलावा रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। 2015 में दर्ज नान घोटाले में आरोप है कि तीनों पर प्रभावों का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसी मामले में 2019 में ईडी ने भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। आय से अधिक मामले में 15 दिन पहले हाईकोर्ट ने IAS रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस एन के व्यास ने आरोपों को गंभीर बताते हुए रानू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। रानू साहू ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर EOW में दर्ज आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार केस में राहत देने की मांग की थी। जिसमें रानू की ओर से कहा गया था कि इस केस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है। दरअसल, कोल स्कैम मामले में निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक और सुधीर अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। हालांकि, नियमित जमानत मिलने के बाद भी रानू साहू का जेल से बाहर नहीं आ पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED के मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला से संबंधित केस में जमानत दी है, जबकि छत्तीसगढ़ की EOW ने निलंबित IAS रानू साहू खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन वह करीब 15 महीने से जेल में बंद है।
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