रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर वन विभाग द्वारा लकडिय़ों के अवैध परिवहन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र बालोद की टीम द्वारा झलमला-धमतरी मुख्य सडक़ मार्ग में ग्राम करकाभाट मोड़ के पास लगभग 75 हजार अनुमानित मूल्य के मिश्रित प्रजाति के 93 नग = 6.522 घ.मी. प्रतिबंधित लकडिय़ां जप्त की गई। इसी प्रकार बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम वन परिक्षेत्र तारलागुड़ा नाका में वन विभाग की टीम द्वारा घेराबंदी कर 5 नग सागौन स्लीपर तथा टाटा मैजिक वाहन जप्त कर कार्रवाई की जा रही है।
पीसीसीएफ व्ही. श्रीनिवास राव और वनमण्डलाधिकारी बालोद श्री आयुष जैन के निर्देशन में अवैध परिवहन करते पाए जाने के कारण माजदा वाहन क्रमांक सीजी 08 एल 0918 को काष्ठ सहित जप्त कर काष्ठागार बालोद लाया गया। जप्त वाहन में अवैध साजा, इमली एवं नीम काष्ठ भरे होने के कारण वाहन चालक पंकज व जोहन के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 96/22 दिनांक 16.08.2023 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जप्त काष्ठ के विरूद्ध भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं छ.ग. वनोपज परिवहन नियम 2001 के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार सीसीएफ मो. शाहिद से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजापुर वनमंडल में मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार तारलागुड़ा नाका में घेराबंदी कर टाटा मैजिक वाहन में 5 नग सागौन स्लीपर तस्करी कर रहे दो आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है। आरोपी टी. श्रीकांत एवं शेख ख़ासिम द्वारा सवारी गाड़ी के ऊपर खुफिया कंपार्टमेंट बनाकर अवैध सागौन का परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम एवं लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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