अम्बिकापुर- सरगुजा वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हिंसक वन्यप्राणियों से सामान्य क्षेत्रों में पक्का या कच्चा मकान दोनों तरह के मकानों के क्षति होने पर क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गयी है। जिसमें पहले पक्के या कच्चे मकानों की 100 प्रतिशत क्षति होने पर प्रति मकान 95100 रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब 100 प्रतिशत क्षति होने पर प्रति मकान रूपये 120000 रुपए का भुगतान किया जायेगा।
इसमें लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पक्का या कच्चा मकान दोनों तरह के मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर प्रति मकान रूपये 101900 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 100 प्रतिशत क्षति होने पर प्रति मकान रूपये 130000 रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इस प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि होने पर ग्रामीण लाभान्वित होंगे और हाथी मानव द्वन्द में आवश्यक रूप से कमी होना स्वाभाविक है।
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