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Raipur

  • लोक अदालत में कुल 12975 प्रकरणों का सफलता पूर्वक हुआ निराकरण...

    15-Mar-2026

     

     बेमेतरा। जिला न्यायालय बेमेतरा में वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय श्रीमती सरोज नंद दास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीप प्रज्जवलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु प्रोत्साहित कर शुभकामनाएं दी गई। माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा द्वारा लोक अदालत की विशेषता बताते हुए कहां कि पक्षकारों के मन में पुराने समय से चल रही वैमनस्यता को दूर करने के लिए लोक अदालत बहुत अच्छा माध्यम है। यह एक राष्ट्र के प्रति सेवा है, जिसमें हमें बढ चढ़कर अपनी सहभागिता देनी चाहिए, तथा न्यायालय में लंबित मामलों के अधिक से अधिक निराकरण कर सौहाद्रपूर्ण वातावरण का निर्माण कर राष्ट्र के विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। लोक अदालत में जिला न्यायालय प्रांगण में जिले के कोने-कोने से पक्षकार अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए उपस्थित हुये, जिनकी सुविधा के लिए विधिक सहायता डेस्क, स्वचलित चिकित्सकीय वेन, स्वास्थ्य डेस्क व समस्त बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका एवं बीएसएनएल विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु स्टॉल लगाया गया, जिसमें उनके द्वारा नेशनल लोक अदालत के अवसर पर उनके विभागों में संचालित योजना से पक्षकारों को अवगत कराते हुए समझौता कर प्री-लिटिगेशन प्रकरणों एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकृत करने हेतु प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक के 07 प्रकरण एवं विद्युत विभाग के 89 प्रकरण निराकृत हुए। नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय में 8 खण्डपीठ और तहसील साजा न्यायालय में 1 खण्डपीठ इस प्रकार जिला में कुल 9 न्यायालयीन खण्डपीठ का गठन कर दो-दो सुलहकर्ता सदस्यों की नियुक्ति की गई। उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के अनुक्रम में समस्त न्यायालीन कर्मचारी, पैरालीगल वालेंटियर्स, जिला प्रशासन, जिला एवं जनपद पंचायत, नगर पालिका, विद्युत विभाग, जिले की समस्त बैंको सहित अन्य समस्त विभागों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है।
    किये जाने हेतु उभयपक्ष द्वारा आपस में मधुर संबंध स्थापित कर बिना किसी डर दबाव के राजीनामा पर सहमति होना व्यक्त किया गया। इस प्रकार सभी भाई-बहनों के मध्य लोक अदालत के माध्यम से समझौता होने से समय व संबंध दोनों बच गये। इसी प्रकार अन्य प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक पति-पत्नी है, दोनों के बीच आपस में घरेलू वाद-विवाद हो गया था, जिससे आवेदिका के द्वारा प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आवेदिका एवं अनावेदकगण को उनके हितों के संबंध में समझाईश देने पर दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति बनी और दोनों परिवारों के मध्य आपस में मधुर संबंध स्थापित होकर समझौता किया गया। पक्षकारों ने लोक अदालत को रिश्तों को बचाने वाला मंच बताया। इस प्रकार आवेदिका के समझौता के तहत् अपने पति के साथ उसके घर जाकर रहना व्यक्त किये जाने से परिवार बिखरने से बच गया।
     
    मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निष्पादन एमएसीटी के प्रकरणों में पीड़ित परिवार को राहत
     
    नेशनल लोक अदालत में सड़क दुर्घटना से पीड़ित पक्षकरों के बीच त्वरित निपटारा हुआ। क्लेम प्रकरण कमांक 137/2025 में पीड़ित पक्ष द्वारा न्यायालय में 83,00,000 /- रूपये अवार्ड राशि प्राप्त करने के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें खण्डपीठ कमांक 03 पीठासीन अधिकारी माननीय देवेन्द्र कुमार एवं सदस्यगण कमशः गिरीश शर्मा अधिवक्ता एवं राहुल साहू अधिवक्ता के द्वारा समझाईश देने पर उभयपक्ष द्वारा 83,00,000 /- रूपये के स्थान पर 20,00,000/- रूपये में समझौता किया गया। इसी प्रकार व्यवहार वाद कं0 013/2022 में वादीगण द्वारा 33,00,000/- रूपये के लिए प्रस्तुत वाद में समझौता करते हुए 22,00,000/- रूपये प्राप्त कर लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत प्राप्त किया।
     
    अनेक अपराधिक मामले का लोक अदालत के माध्यम से सरलता पूर्वक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया निपटारा
     
    नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 05 पीठासीन अधिकारी मोहित सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सुलाहकर्ता सदस्यों द्वारा आपराधिक मामले में प्रार्थीगण तथा आरोपीगण के मध्य मोटर सायकल को लेकर खडे रहने संबंधी मामले को लेकर दोनों पक्षों के मध्य हुए अश्लील गाली गलौच, धमकी एवं हाथ मुक्के से मारपीट की घटना में लगभग 04 वर्ष के पश्चात् न्यायालय द्वारा समझाईश दिए जाने पर दोनों पक्ष द्वारा राजीनामा हेतु सहमति व्यक्त किया गया। प्रार्थी, पीडितगण एवं आरोपीगण द्वारा सौहार्द्रपूर्ण सहिष्णुता का आचरण भविष्य में किए जाने का संकल्प लिया गया। इसी प्रकार एक अन्य दांडिक प्रकरण में एक दूसरे गांव के अनजान व्यक्तियों के बीच मछली मारते समय सामान्य बातचीत व विवाद को लेकर, प्रार्थी से आरोपीगण के मध्य हुई अश्लील गाली गलौच, धमकी एवं मारपीट किये जाने से संबंधित रहा है। इस प्रकरण में भी उभय पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा कर मामले को समाप्त कराया गया। यह मामला वर्ष 2023 से लंबित रहा है और प्रार्थी आरोपीगण को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध था, किंतु अनेक प्रयासों के बाद अंततः प्रार्थी आरोपीगण से राजीनामा करने हेतु सहमत हुए। न्यायालय द्वारा किए गए अनेक प्रयास से उभय पक्षकारगण समझौता हेतु तैयार हुए और इनके द्वारा आपस में स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करने की इच्छा व्यक्त की गई। पक्षकारों ने न्यायालय में समझाये जाने पर आज की नेशनल लोक अदालत में आपस में राजीनामा किया।
     
    पिता – पुत्र हुए एक, 06 वर्ष से चला आ रहा लड़ाई – झगड़े हुआ समाप्त एवं अन्य पारिवारिक मामलों का हुआ निपटारा
     
    प्रकरण क्रमांक 1425/2025 अपराध क्रमांक 413/2020 थाना बेमेतरा में दिनांक 02.08.2020 क.
     
    प्रार्थी ने अपने छोटे भाई को गेंगेरवा खोदने से मना करने पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए प्रार्थी द्वारा अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया जिससे आरोपी पिता द्वारा अपने पुत्र प्रार्थी को मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर लकड़ी के बेठ से मारपीट किया गया। उक्त बाप बेटे का प्रकरण आज दिनांक 14.03.2026 को नेशनल लोक अदालत में रखा गया था। उक्त अभियुक्त एवं आहत /प्रार्थी को पीठासीन अधीकारी मो० जहांगीर तिगाला, सदस्य प्रसून शुक्ला एवं घनश्याम वर्मा के द्वारा समझाईश देकर दोनों बाप-बेटे के मध्य चल रहें विवाद का लगभग 06 साल बाद बिना किसी डर, दबाव एवं भय के स्वतंत्र सहमति के आधार पर राजीनामा कर प्रकरण समाप्त किया गया। इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 605/2020, अपराध क्रमांक 167/2020, थाना बेरला एवं प्रकरण क्रमांक 576/2020, अपराध क्रमांक 168/2020, थाना बेरला में आरोपीगण का आपस में एक-दूसरे के खिलाफ मामला पंजीबद्ध है। जिसमें आरोपीगण द्वारा विवादित जमीन का सीमांकन आर०आई० एवं पटवारी के द्वारा किया गया, जिसमें आरोपीगण द्वारा विवादित भूमि को सीमांकन को नहीं मानूंगा कहकर जमीन में लगे खम्भा को निकाल कर फेंक दिया और आपस में एक-दूसरे को मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपस में मारपीट किया। उक्त दोनों काउंटर प्रकरण को आज दिनांक 14.03.2026 को नेशनल लोक अदालत में रखा गया था। उक्त आरोपीगण का विवाद को पीठासीन अधीकारी मो० जहांगीर तिगाला, सदस्य प्रसून शुक्ला एवं घनश्याम वर्मा के द्वारा समझाईश देकर बिना किसी डर, दबाव एवं भय के स्वतंत्र सहमति के आधार पर राजीनामा कर प्रकरण समाप्त किया गया।
     
    परिवार न्यायालय में न्यायाधीश के समझाईश पर 09 परिवार हुए एक
     
    नेशनल लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गयी, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित नेशनल लोक अदालत में बेमेतरा कुटुम्ब न्यायालय में आज न्यायाधीश श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल द्वारा विशेष प्रयास कर 09 दंपत्तियों को एक साथ सुलह-समझौता कर घर भेजा गया।
     
    एक प्रकरण जिसमें दम्पत्ति का विवाह लगभग 13 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ तथा उनके चार छोटे-छोटे बच्चे हैं, वे लगभग 9 साल साथ रहने के पश्चात भी आपसी गंभीर विवाद के कारण वर्ष 2021 से अलग-अलग निवासरत थे, जिससे न्यायालय में उनके मध्य तलाक का प्रकरण चल रहा था, न्यायालय द्वारा दो-तीन बार काउंसलिंग कर उक्त दम्पत्ति को बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए समझाईश दी गई एवं पति-पत्नी को इस बारे में समझाया गया कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विवाद समाप्त करें। न्यायालय के समझाईश के बाद उक्त दम्पत्ति अपना विवाद समाप्त कर न्यायालय से साथ ही अपने घर गये।
     
    एक अन्य प्रकरण जिसमें दम्पत्ति ने अपने माता-पिता के विरूद्ध जाकर आपस में वर्ष 2023 में प्रेम विवाह किया था, किन्तु दोनों के मध्य गंभीर विवाद उत्पन्न होने से पति एवं उसके परिवार वालों के विरूद्ध पत्नी ने दहेज का मामला दर्ज करा दिया था। महिला सेल एवं सामाजिक बैठक के माध्यम से भी उनका विवाद सुलझाने का प्रयास किया गया था, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला था। इस प्रकरण में भी न्यायालय द्वारा पति एवं पत्नी के साथ उनके परिवार वालों की भी काउंसलिंग की जा रही थी, जिसके पश्चात आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में पति-पत्नी के बीच का विवाद समाप्त हो गया और दोनों परिवार राजीखुशी न्यायालय से घर रवाना हुए।
     
    इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में दम्पत्ति का पांच वर्ष पूर्व धार्मिक स्थल में सामूहिक विवाह हुआ था, दोनों के दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, किन्तु आपसी मतभेद के चलते पत्नी ने पति के विरूद्घ भरण-पोषण का मामला दर्ज करा दिया था, उक्त प्रकरण में भी न्यायालय द्वारा दम्पत्ति को एक साथ भेजने का विशेष प्रयास किया गया, जिससे आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में दोनों ने राजीनामा करते हुए अपना विवाद समाप्त करा लिया।
     
    एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण मे पति-पत्नी एक-दूसरे से अलग रह रहे थे एवं तलाक एवं भरण-पोषण के मामले के साथ ही पति द्वारा सात वर्षीय बच्चे की कस्टडी के लिए भी मामला दायर किया गया था, उभयपक्ष के मध्य लम्बे समय से चल रही काउंसलिंग के पश्चात आज उक्त दम्पत्ति ने विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अपने न्यायमित्र के द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा करने का प्रस्ताव रखा तथा वीडियो कान्फ्रेसिंग पर पुनः काउंसलिंग पश्चात प्रकरण राजीनामे के पश्चात समाप्त किया गया।
     
    इस प्रकार कुटुम्ब न्यायालय बेमेतरा में आज नेशनल लोक अदालत में कुल 09 परिवार अपने वैवाहिक विवादों को समाप्त कर एक हुए, जिसमें श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बेमेतरा के द्वारा उनके मध्य की कडवाहट को समाप्त करते हुए आज दिनांक 14.03.2026 को उन्हें खुशी खुशी न्यायालय से विदा किया गया। विदा के समय उन्हें नारियल, तुलसी का पौधा एवं सप्तपदी के सात वचन भेंट किये गये, साथ ही दम्पत्तियों ने एक-दूसरे को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर न्यायालय परिसर से विदा ली। परिवार न्यायालय बेमेतरा के इस भावुक पल के साक्षी पक्षकारगण, अधिवक्तागण एवं न्यायालय के स्टाफ बने।

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