रायपुर। युवाओं के अपने सपने होते हैं। उसे पूरा करने का उनके पास जुनून भी होता है। पढ़-लिख कर एक सफल उद्यमी और व्यवसायी बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए आर्थिक समस्या बाधा न बने इसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 553 युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करते हुए 215.59 लाख रूपए का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रूपए, सेवा उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए तथा विनिर्माण उद्यम के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके तहत राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के रूप में गारंटी, प्रशिक्षण, अनुसरण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। ताकि युवा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता के अनुसार स्वयं का उद्योग व व्यवसाय स्थापित कर राज्य की आर्थिक प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। इस योजना के माध्यम से युवा शक्ति का स्व-उद्यम की ओर प्रेरित कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, उपभोक्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं कृषि संबंधी सहायक उद्योग धंधों का विकास करना भी है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
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