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Bilaspur

  • अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की सख्ती, घुरू क्षेत्र की 6 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक

    10-Jul-2025

    बिलासपुर। शहर में अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने घुरू क्षेत्र की 6 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए बिलासपुर और तखतपुर के उप पंजीयकों को पत्र भेजा है। साथ ही इन जमीनों की पूर्व में हुई रजिस्ट्री की जानकारी भी तलब की गई है। नगर निगम के प्रभारी आयुक्त खजांची कुम्हार ने जानकारी दी कि रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई जमीनें प.ह.नं. 61, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर के अंतर्गत आती हैं। ये खसरा क्रमांक 302/5, 311/2, 241/1, 305/4, 592/166, 607/41 हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.05 हेक्टेयर है।  अवैध कॉलोनियों पर होगी सख्त कार्रवाई निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भूमि का स्वरूप बदलकर प्लाटिंग करना या अवैध कॉलोनी विकसित करना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल को मिली थी। शिकायत के बाद उन्होंने नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके तहत उप पंजीयकों को पत्र भेजकर इन 6 व्यक्तियों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर निगम शहर के विभिन्न क्षेत्रों की 142 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए उप पंजीयकों को पत्र भेज चुका है। 

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