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  • खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर नर्सिंग होम पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी…

    20-Sep-2024

    दुर्ग :- नगर पालिका निगम प्रशासन ने खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर मल्टीस्पेश्यलिटी हॉस्पिटल के संचालक पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। नगर निगम को शिकायत मिली थी कि महाराजा चौक के पास नर्सिंग होम हॉस्पिटल द्वारा भारी मात्रा में मेडिकल वेस्ट सीरिंज, दवाइयां आदि सड़क पर फेंके गए हैं। निरीक्षण पर निकले कमिश्नर लोकेश चन्द्राकर ने स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, कर्मशाला अधीक्षक शोएब अहमद के साथ स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल द्वारा खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकते पाया गया।

     
    तत्काल नर्सिंग हॉस्पिटल के संचालक पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। सामान्य कचरे के साथ फेंके जा रहे बायो मेडिकल वेस्ट से आमजन की सेहत को नुकसान हो सकता था। आयुक्त ने संचालक को फटकार लगाते हुए हिदायत दी की भविष्य में ऐसा कृत्य करते पाया गया तो नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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