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Raipur

  • मारपीट और लूटपाट करने वाले बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस

    15-Feb-2024

    रायपुर। प्रार्थी अमरजीत कुमार पिता रामायण कुमार उम्र 35 साल साकिन स्थायी पता ऐठी टोला मंझरिया थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज बिहार हाल पता सारागांव थाना खरोरा जिला रायपुर का रहने वाला है। तिरूपति केशर खदान में 05-06 माह से मजदूरी का काम करता है। प्रार्थी अपने साथी मजदूर हेमराज यादव के साथ ग्राम मुरा खदान चौक तरफ सामान खरीदने के लिये जा रहा था, उसी दौरान आरोपीगणो द्वारा उन दोनों को रोकवाकर मारपीट किये और दोनों से मोबाईल को लूट कर फरार हो गये थे। प्रार्थी को रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी,जिस कारण डर से थाना रिपोर्ट लिखवाने नहीं आये। दोनो डरे सहमे तिरूपति क्रेशर पहुंचकर मालिक को घटना की जानकारी देने के मालिक के द्वारा हौसला देने पर बाद में थाना आकर आवेदन पेश किये जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान प्रार्थी के बताये गये व्यक्तियो के गांव में जाकर धर-पकड़ कर आरोपियों को थाना लाकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को प्रार्थी एवं उसके साथी मजदूर लूटपाट कर मारपीट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किये। एफ.आई.आर. के 24 घण्टे के भीतर विधिवत् गिरफ्तारी कर 15 दिवस का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया। 


    प्रार्थी नितिश कुमार कश्यप पिता हरिंदर प्रसाद कश्यप उम्र 18 साल स्थायी पता ऐटी टोल मंहारिया थाना विजयापुर जिला गोपालगंज बिहार हाल पता धनसुली थाना खरोरा जिला रायपुर का रहने वाला है। तिरूपति केशर खदान में छः सालों से मजदुरी का काम करता है। काम समाप्त होने के पश्चात् अपने घर मोटर सायकल से सारागांव जा रहा था कि तिरूपति केशर खदान से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर सामने से आ रहे व्यक्ति गाली गलीज कर रुकने को बोले, रुकते ही आरोपीगणो द्वारा प्रार्थी के पास आकर गाली गलीज करते हुए उनमें से एक व्यक्ति पीछे से पकड़ा और दूसरे ने पाकीट में रखे मोबाईल व पैसे निकालने लगा तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने पास रखे लोहे के रॉड से प्रार्थी के बायें पैर में मारकर चोट पहुंचाने से प्रार्थी घायल हो गया आरोपी गण पैसा लूटकर वहां से फरार हो गये थे। घटना के बाद प्रार्थी किसी तरह राईस मील के पास पहुंचा। राईस मील में काम करने वाले दौड़कर आये तब बताया कि मुरा गांव के प्रदीप कोशले, मनीष कोशले उर्फ छोटू तरूण सोनवानी उर्फ बाऊ एवं सागर सारंग उर्फ दास द्वारा गाली गलोज करते हुए मेरे पास रखे पैसे औऱ मोबाइल को लूटकर भाग गये है। उसके बाद प्रार्थी प्राइवेट ईलाज कराने के लिये चला गया ईलाज कराने बाद लिखित आवेदन देने पर प्रार्थी के आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान प्रार्थी के बताये गये व्यक्तियों के गांव में जाकर धर-पकड़ कर आरोपियों को थाना लाकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को प्रार्थी से लूटपाट भीतर विधिवत् गिरफ्तारी कर 15 दिवस का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया। 

    नाम आरोपीगण: 01. प्रदीप कोशले पिता मोहर दास कोशले उम्र 28 साल साकिन मुरा थाना खरोरा जिला रायपुर। 02. मनीष कोशले उर्फ छोटू पिता कुमार कोशले उम्र 18 साल 06 माह साकेन गुरा थाना खरोरा जिला रायपुर। 03. तरूण सोनवानी उर्फ बाऊ पिता धरमदास सोनवानी उम्र 20 साल साफिन मुरा गाना खरोश जिला रायपुर। 04. सागर सारंग उर्फ दास पिता चम्मन दास सारंग उम्र 19 साल साकिन मुरा थाना खरोरा जिला रायपुर। 

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