बिलासपुर। छग हाईकोर्ट ने पदोन्नति से वंचित पुलिस विभाग के एक सूबेदार को राहत दी है। मुंगेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ सूबेदार संजय कुमार सूर्यवंशी को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया था। यह दंड एक आरक्षक के साथ गाली गलौज करने और उससे मालिश कराने की शिकायत पर दिया गया था। आरक्षक ने प्रताडऩा की वजह से अपने कलाई की नस काट ली थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय से सूबेदार की निरीक्षक पद पर पदोन्नति की एक सूची जारी हुई जिसमें पहले स्थान पर याचिकाकर्ता संजय कुमार सूर्यवंशी का नाम था। पुलिस महानिदेशक ने उसकी पदोन्नति को दंड मिलने के कारण निरस्त कर दिया।
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