रायपुर : प्रदेश की राजधानी रायपुर में इस बार 22 जुलाई से प्रभावशील होने वाला लॉकडाउन पहले से ज्यादा कडा रहेगा। बाजार सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। किराना, दूध, सब्जी और फल की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को सप्लाई की छूट रहेगी। अलबत्ता आटो, टैक्सी, ई.रिक्शा और बसों सहित कोई भी यात्री वाहन नहीं चलेंगे। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। यही वजह है कि इस बार अति आवश्यक चीजों की दुकानें खुलने का समय भी पहले से 2 घंटे कम कर दिया गया है। रायपुर और बीरगांव नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान किस तरह का प्रतिबंध रहेगा इसके लिए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने नया आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही कलेक्टरों से कहा था कि लॉकडाउन की जानकारी आम लोगों को 72 घंटे पहले मिलनी चाहिए। इस वजह से 22 जुलाई को लॉकडाउन होने की जानकारी 19 जुलाई से ही दे दी गई। लॉकडाउन का समय शुरू होने के कुछ देर पहले ही दोनों निगम की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में स्थित फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी। वर्करों को वहीं फैक्ट्री में रखकर काम करवाना होगा। इस दौरान उनके भोजन और बाकी सुविधाओं की व्यवस्था संचालक को करनी होगी।
कालाबाजारी पर लगेगी रोक : लाॅकडाउन में कोई भी कारोबारी सामानों की कालाबाजारी करता है तो उनके खिलाफ टोल फ्री नंबर 0771-2882113 पर सीधी शिकायत की जा सकती है।
बिना कारण घर से निकलने पर होगी कार्यवाई :लॉकडाउन में मेडिकल इमरजेंसी को ही छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी घर से निकलकर घूमते मिला तो पुलिस केस दर्ज करेगी। वाहन जब्त कर लिया जाएगा। सात दिनों तक शहर के हर चौक-चौराहों पर फोर्स मौजूद रहकर जांच करेगी।
धार्मिक संस्थान भी रहेंगे बंद
लॉकडाउन के दौरान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समेत सभी तरह के धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे।
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